हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते समय रहें सतर्क
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि व्हाट्सअप किसी विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने वाले मैसेज भेजना अब अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा कोई भी संदेश जो धर्म के आधार पर घृणा दुश्मनी या दुर्भावना फैलाता हो, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 दो के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल अफाक अहमद नाम के शख्स ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शख्स पर WhatsApp पर कई लोगों को भड़काऊ मैसेज भेजने का आरोप है।

भोजशाला पर बड़ा फैसला: MP हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर माना, मुस्लिम पक्ष को झटका
HPV Vaccine को लेकर जागरूकता की कमी बनी बड़ी चिंता
2027 विश्वकप को लेकर चयन और भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच आया बयान
सफाई कर्मियों की हड़ताल से ठप हुई डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सेवा
भारत में 5 अरब डॉलर निवेश करेगा UAE, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े समझौते