रेलगाड़ी में बिना कारण चेन नहीं खींचे
रेलगाड़ी में बिना कारण चेन नहीं खींचे
भोपाल। रेलवे की सुरक्षा और संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल रेल मंडल ने इस वित्त वर्ष में अक्टूबर माह तक कुल 3566 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 12,31,738 रूपये का जुर्माना वसूल किया है।
चेन पुलिंग की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के तहत आरपीएफ कर्मियों की सादे कपड़ों में तैनाती और यात्रियों को अलार्म चेन के गलत उपयोग के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और रियल-टाइम निगरानी के साथ दोषियों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना देने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित करना एवं अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि रेलवे की इस पहल का समर्थन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।