ट्रेनों में पटाखे और ज्वलनशील सामग्री लेकर यात्रा न करें

तीन वर्ष तक की हो सकती है जेल

  भोपाल. दीपावली की चहल पहल शुरू गई है और लोग दीपावली मनाने  तथा पटाखे खरीदने की तैयारी भी कर रहे हैं। कई लोग अनजाने में पटाखे लेकर रेल से भी यात्रा करते हैं जो खतरनाक हो सकता है। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री या पटाखे लेकर यात्रा करना रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत एक गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लाता है या रेलवे प्रशासन को ऐसे सामानों को ले जाने के लिए सौंपता है, तो उसे तीन वर्ष तक की कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही, उसे इस प्रकार के सामानों को ट्रेन में ले जाने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

 

दीपावली, छ्ठ और अन्य त्यौहारों के दौरान रेलगाड़ियों में भीड़ के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), भोपाल मंडल, ने यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किये हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के उपायों को और सख्त किया गया है, ताकि सभी यात्रियों का सुरक्षित यात्रा कर सके।

 

आरपीएफ द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा गश्त को बढ़ाया गया है। ज्वलनशील सामग्री की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स और डॉग स्क्वॉड का उपयोग किया जा रहा है। यात्रियों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है।  स्टेशन और ट्रेन दोनों में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही  सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की चौकसी की जा रही है। रेल प्रशासन ने  यात्रियों से भी अनुरोध किया  है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे न लाएं। अपने सामान की सतत निगरानी रखें और इसे सुरक्षित रखें। अनजान व्यक्तियों से खाने-पीने की वस्तुएं न लें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें।