टोल पार करने से पहले भी कर सकते हैं रिचार्ज ........ नए फास्टैग नियम पर स्पष्टीकरण

टोल पार करने से पहले भी कर सकते हैं रिचार्ज
नए फास्टैग नियम पर स्पष्टीकरण
नई दिल्ली। हाल ही में मीडिया में फास्टैग नियमों में बदलाव के संबंध में बताया गया था कि वाहन के टोल पार करने के 60 मिनट पहले से अधिक समय तक और उसके 10 मिनट बाद तक सक्रिय नहीं रहने वाले फास्टैग से लेनदेन को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस सम्बंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्पष्ट किया है कि इस सम्बंध में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी परिपत्र का फास्टैग के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा आईसीडी 2.5 प्रोटोकॉल पर काम करते हैं जो वास्तविक समय में टैग की स्थिति बताता है, इसलिए फास्टैग ग्राहक टोल प्लाजा पार करने से पहले किसी भी समय उसे रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि राज्यों के उच्च पथों पर कुछ टोल प्लाजा अभी भी आईसीडी 2.4 प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, जिन्हें टैग स्थिति के नियमित अपडेट की आवश्यकता होती है। जल्द ही ऐसे सभी टोल प्लाजा को आईसीडी 2.5 प्रोटोकॉल पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सलाह दी है कि फास्टैग ग्राहक अपने फास्टैग वॉलेट को ऑटो-रिचार्ज सेटिंग के तहत यूपीआई/करंट/बचत खाते से जोड़ कर रखें ताकि मैन्युअल तरीके से रिचार्ज की आवश्यकता खत्म हो सके। इसके अलावा, ग्राहक टोल पर पहुंचने से पहले किसी भी समय यूपीआई, नेट बैंकिंग और अन्य कई तरह के भुगतान चैनलों का उपयोग करके अपने फास्टैग को रिचार्ज करना जारी रख सकते हैं।