नकली होलोग्राम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी STF की कार्रवाई पर लगाई रोक
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी STF की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस. ओक की कोर्ट ने लगाई है। प्रिज्म कंपनी के मालिक विधु गुप्ता की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि, नकली होलेग्राम केस में नोएडा यूपी के कसाना थाने में FIR हुई थी। इसे ED ने दर्ज कराया था। इसकी जांच यूपी एसटीएफ कर रही थी। इस एफआईआर के आधार में यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। दोनों इस वक्त रायपुर में ईडी की रिमांड पर है। इस मामले में विधु गुप्ता को भी अरेस्ट किया गया था।

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए महिला कोष की योजनाओं का विस्तार जरूरी : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
नारी शक्ति से औद्योगिक प्रगतिः पूनम जायसवाल ने 20 महिलाओं को दिया रोजगार, बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल
प्रदेश में उपलब्ध हैं आपूर्ति के सभी संसाधन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
युवा विधायकों ने बनाई टीम निशांत, संभाली कमान
चार प्रमुख क्रिकेट प्रतियोगिताओं में डीजीपी इलेवन का शानदार प्रदर्शन, सभी में विजेता बनकर बढ़ाया मध्यप्रदेश पुलिस का गौरव