दस रुपए भीख देने वाले कार चालक के खिलाफ एफआईआर
दस रुपए भीख देने वाले कार चालक के खिलाफ एफआईआर
इंदौर: इंदौर में चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के दस्ते ने भिक्षा देने के मामले में इंदौर में दूसरा प्रकरण दर्ज किया है। इंदौर के स्कीम-78 स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर के पास एक कार चालक द्वारा 10 रुपए की भिक्षा देने की घटना कैमरे में कैद होने के बाद उसके खिलाफ लसूड़िया थाने में केस दर्ज किया गया। यह मामला तब सामने आया जब 2 जनवरी को कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा मांगने और देने दोनों पर आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इंदौर को भिक्षा मुक्त बनाने के लिए विभाग ने पिछले साल भी अभियान चलाया था, जिसमें पहले जागरूकता फैलाई गई, फिर भिखारियों की काउंसलिंग कि गए तथा भिक्षा मांगने में लिप्त लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब इस गतिविधि को रोकने के लिए सीधे आपराधिक केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में छह महीने तक की जेल और आर्थिक दंड या दोनों का प्रावधान किया गया है।
जांच के बाद तय होगी सजा
ताजा मामला कल 03 फरवरी को सुबह 10:15 बजे का है, जब विजयनगर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित बावड़ी बालाजी मंदिर स्कीम क्रमांक 78 पर चालक द्वारा एक भिखारी को 10 रुपए की भीख दी गई। भिक्षा उन्मूलन दल ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और शाम को लसूड़िया थाने पर भीख देने वाले कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर छह माह तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
पहले भी दर्ज हो चुका है मामला
इससे पहले भिखारी पर 21 जनवरी को भीख मांगने पर एफ.आई.आर दर्ज की गई है। वाहन क्रमांक एमपी 09 एसजी 4361 के चालक ने खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर पर भीख मांग रही महिला भिखारी को 10 रुपए दिए थे। इस घटना को भिक्षावृत्ति उन्मूलन टीम ने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया और मामला दर्ज कर लिया गया।
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