बिजनौर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अफसर तंजील अहमद  और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या मामले में बिजनौर कोर्ट ने गैंगस्टर मुनीर और उसके साथ रेयान को दोषी ठहराया है। मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मुनीर पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लिया है। जबकि उसके साथी रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल, 2 अप्रैल 2016 की रात को स्योहारा से सहसपुर अपने घर लौटते समय तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले पर देशभर में बवाल मचा था कि एनआईए अफसर की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है। जब पुलिस ने मामले में खुलासा किया तो आरोपी मुनीर जो तंजील अहमद के मोहल्ले का ही रहने वाला था। वह इस डबल मर्डर केस में आरोपी पाया गया, जिसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर तंजील अहमद की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने  इस मामले में आरोपी मुनीर और उसके चार साथियों को जेल भेज दिया था। उसी दौरान मुनीर पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई थी। 
  बिजनौर कोर्ट के अपर जिला जज डॉक्टर विजय कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी मुनीर और उसके साथी रेयान गैंग चलाने की गतिविधियों का आरोपी पाते हुए मुनीर को 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा ना करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। वहीं, मुनीर के साथी रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश कोर्ट ने दिया है। गैंगस्टर मुनीर पर धामपुर में 91 लाख रुपये की बैंक से लूट करने सहित 36 मामले दर्ज हैं। मुनीर को फिलहाल सोनभद्र की जेल में रखा गया है। वहीं से उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। इसके चलते जज परिसर में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई क्योंकि मुनीर प्रदेश स्तर का एक बड़ा अपराधी है, इसीलिए परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली गई। जिस गाड़ी के अंदर मुनीर को लाया गया था। उस गाड़ी के आसपास किसी को भी फटकने तक नहीं दिया गया। सजा के बाद मुनीर को फिर सोनभद्र जेल भेजा दिया गया है।