जयपुर । राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी में रजिस्ट्रेशन हेतु दिया जाने वाला शुल्क 01 अप्रैल, 2022 से समाप्त कर दिया जाएगा इसके बाद ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क होगा राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले और आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां और राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांच नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केन्द्र उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जावें विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी. विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित सुविधायें यथा- सीटी केन डायलिसिस आदि भी रोगियों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित पीपीपी पार्टनर को इस हेतु उनके द्वारा रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाएगा.यह सुविधा राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिये नि:शुल्क उपलब्ध होगी, लेकिन राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा. मरीज के प्रदेशवासी होने प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिये जाएगें. मरीज के उपचार से संबंध नहीं रखने वाली अन्य सुविधायें यथा- पार्किंग, केन्टीन,कॉटेज वार्ड आदि का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी की नियमावली के अनुसार यथावत रहेंगा. यह आदेश 01.04.2022 से प्रभावी होंगे शुरुआत में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन होगा जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जायेगा. योजना का औपचारिक प्रारंभ 01 मई, 2022 से किया जाना प्रस्तावित है।