जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 11 बीघा भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णत: ध्वस्त किया गया। जिसमें जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के निर्माणाधीन 08 अवैध विलाज को भी पूर्णत: ध्वस्त किया गया। जविप्रा स्वामित्व की चार बेशकीमती भूखण्डो को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिनकी बाजार कीमत करीब 50 करोड़ रू आंकी गई है।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार में रॉयल सिटी हाथोज के पीछे अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये Óमंगलम विहारÓ के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।जेडीए द्वारा जोन-12 क्षेत्राधिकार में ही ग्राम-लालचंदपुरा में अवस्थित करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये Óश्रीराम नगर-द्वितीयÓ के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-12 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सके।